Online PF Claim का बदल गया हैं नियम, जानें यहॉ


PF (प्रोविडेंट फंड ) का पैसा अब निकालना हुआ आसान । किसी भी नौकरीपेशा शख्‍स के लिए उसका प्रॉविडेंट फंड (PF) सबसे अहम होता है पहले PF का पैसा निकालने के लिए बहुत मुसीबते उठानी पडती थी लेकिन अब आप को Provident Fund का पैसा ऑफलाइन के साथ -साथ ऑनलाइन के द्वारा भी निकाल सकते हैं। लेकिन पी एफ का पैसा पहले निकालने में बहुत समय लग जाता था और यह समय 1 महीनें से कई महीनों तक हो जाता था PF को लेकर सरकार ने नियम बदल दिए हैं । आप को बता दें कि पीएफ लोगों को पेंशन या एडवांस लेना है तो ऑफलाइन क्लेम फार्म जमा करने पर रोक लगा दी गई है। EPFO Online ही क्लेम फार्म जमा करेगा । इतना ही नही ऑनलाइन क्लेम फार्म में OTPअनिवार्य है आप को बता दें कि अगर आप भी पीएफ मे से एडवांस ,पूरा या थोडा भी पैसा निकालना चाहते हैं तो आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब आप को दफ्तरों का चक्कर नहीं लगाने पडेगा। आवेदन करने के बाद आप अकाउंट मे 5से 10 दिन में आ जाएगा। लेकिन अब ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन क्लेम करने पर भी PF की राशि मिल जाती है।



PF का पैसा निकालने के लिए Online क्लेम----
आप को बता दें कि PFके पैसें को ऑनलाइन (online)के जरिए कैसे निकाल सकते हैं । सरकार ऑनलाइन EPF withdrawal Form को UNA की वेबसाइट पर अपलोड कर चुकी हैं।
पीएफ से निकाल सकते हैं एडवांस 'I Want To Apply For' में जाएं। इसमें से EPF Part withdrawal या pension withdrawal के ऑप्शन का चेन करें। इसे भरने के करीब 5 से 10 दिन में EPFO पर रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। इसकी जानकारी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस (SMS) के जरिए भी मिल जाएगी। अगर आपका EPF खाता आधार कार्ड से लिंक है तो ही आप ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन क्‍लेम सबमिट करने के लिए आपको ईपीएफओ की वेबसाइट http://www.epfindia.com/site_en/ पर जाना होगा। यहां आपको ऑनलाइन क्‍लेम का ऑप्‍शन दिखेगा। ऑनलाइन क्‍लेम ऑप्‍शन क्लिक करने पर https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ लिंक खुलेगा।

PF क्लेम के भाग ---
नौकरी छोड़ने के बाद फाइनल सेटलमेंट के लिए
नौकरी के दौरान आंशिक पी एफ के लिए
रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए
इन्हें निकालने में होगी आसानी---
* EPFO आयुक्त ने कहा, KYC वाले धारकों को होगी बेहद आसानी।
* UAN नंबर न मिलने से परेशान अंशधारकों की समस्या जल्द हल होगी

कुछ बातो को ध्यान रखें----
पीएफ निकालने के लिए कंपनी में पीएफ withdrawal फॉर्म जमा करने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन क्लेम होने के बाद फील्ड ऑफिसर अपने आप उस क्लेम को वेरिफाई कर देगा। इसके लिए जरूरी है कि आपका यूनीफाइड पोर्टल पर KYC पूरा होना चाहिए।


 


Posted by-   Anand pandey