नई दिल्ली- राम मंदिर पर फैसले का वक्त आ चुका है। फैसला सुनाने से पहले ही अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं।
फैसला सुनाने के लिए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई कोर्ट पहले ही पहुंच चुके थे। जिसके बाद से सभी की नजरें सिर्फ कोर्ट पर टिकी थी। कोर्ट ने इस मुद्दे पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। जिसमें कोर्ट का कहना है कि, शिया वक्फ बोर्ड की याचिका को खारिज किया जाता है। इस फैसले पर सभी जजों ने अपनी सहमति जताई है।आपको बता दें, चीफ जस्टिस का कहना है कि, 1949 में मूर्तियां रखी गई थीं। वहीं उन्होंने फैसला सुनाने को लेकर कहा है कि, वह फैसला सुनाने में 30 मिनट लेंगे। वैसे फैसले की कॉपी को देखने के बाद से ही लग रहा था कि, फैसला काफी विस्तरित होगा।
70 सालों से चले आ रहे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट ने पांच जजों की सहमति से शिया वक्फ बोर्ड की अर्जी को खारिज किया है। साथ ही अभी जो खबर सामने आई वह ये है कि, राम जन्मभूमि शख्सियत जमीन नहीं है। वहीं ASI द्वारा दी गई जानकारी पर कोर्ट का कहना है कि, मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी, खुदाई में जो मिला वह खाली एरिया नहीं था। कोर्ट का ये भी कहना है कि, आस्था और विश्वास पर कोई जमीनी विवाद नहीं हो सकता। साथ ही ASI की रिपोर्ट में किसी तरह का जिक्र नहीं किया गया है। इसलिए जमीन पर मालिकाना हक किसका होगा ये कानून तय करेगा।
ASI की रिपोर्ट में गुंबद के नीचे मंदिर
बता दें, ASI ने जो रिपोर्ट दी है उसकी मानें तो उसमें मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का तो जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन, ये भी कहा गया है कि, गुंबद के नीचे मंदिर था। वहीं 12वीं और 16वीं सदी में वहां क्या था, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट का ये भी कहना है कि, बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर बनी नहीं है।
फैसले से जुड़े जरूरी तथ्य
मुस्लिम पक्ष जमीन पर दावा साबित करने में नाकाम रहा है- SC
आस्था नहीं कानूनी आधार पर तय होगा मालिकाना हक- SC
ASI की रिपोर्ट में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की जानकारी नहीं- SC
निर्मोही अखाड़े को खारिज किया गया- SC
मुस्लिमों को वैकल्पिक जमीन देने का आदेश- SCसुप्रीम कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया है। जिसमें कोर्ट का कहना है कि, मुस्लिम पक्ष को वैकल्पिक जमीन दी जाए। जिसका इस्तेमाल सुन्नी वक्फ बोर्ड मस्जिद बनाने के लिए कर सकता है। साथ ही कोर्ट का कहना है कि, राम मंदिर निर्माण किया जा सकता है। न्यास को ये विवादित जमीन कोर्ट की तरफ से दे दी गई है।
कोर्ट की तरफ से सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाएगी- CJI
मंदिर निर्माण बनाने के लिए ट्रस्ट का आदेश पारित- CJI
अयोध्या में ही मुस्लिमों को दी जाएगी जमीन- CJI
राम जन्मभूमि की विवादित जमीन न्यास को दी जाएगी- CJI
आस्था नहीं कानूनी आधार पर सुनाया गया फैसला-CJI
मंदिर निर्माण नियमों के आधार पर योजना बनाए सरकार- CJI
पक्षकार गोपाल विशारद को पूजा करने का अधिकार- CJi
कानून की नजर में आस्था समान- CJI
कोर्ट आस्था नहीं सबूतों के आधार पर देता है फैसला- CJI
Posted by - Anand Pandey